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Modi Surname Defamation Case : मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, राहुल गाँधी की सज़ा पर लगाई रोक

Modi Surname Defamation Case : मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, राहुल गाँधी की सज़ा पर लगाई रोक

मोदी Surname वाले मानहानि के मामले में राहुल गाँधी की petition पर Supreme Court में आज यानि शुक्रवार को सुनवाई कर दी है। राहुल गाँधी पहले ही Supreme Court को बता चुके थे कि वह इस मामले में माफी नहीं माँगेंगे।

2 साल की सज़ा

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने Gujarat high Court के decision के against Supreme Court में petition file की थी। राहुल गाँधी को इस case में 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसके कारण उनकी Membership of MP cancel हो चुकी है।

Supreme Court में पिछली सुनवाई में, Justice बीआर गवई और Justice पीके मिश्रा की bench ने high Court के decision को challenge देने वाली राहुल गाँधी की appeal पर गुजरात के former minister पूर्णेश मोदी तथा राज्य सरकार से जवाब माँगा था।

कांग्रेस नेता ने affidavits में Court को यह बताया था कि शिकायतकर्ता ने उन्‍हें “अहंकारी” कहा था क्योंकि उन्होंने ‘Modi Surname’ मानहानी case में माफी माँगने से मना कर दिया था। जिसमें कहा गया है कि राहुल गाँधी द्वारा हमेशा से ही कहा गया है कि वह निर्दोष हैं तथा यदि उन्हें माफ़ी माँगनी होती तो वह पहले ही माफ़ी माँग लेते।”

गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

राहुल गाँधी की तरफ से पेश senior advocate अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा case में तत्‍काल सुनवाई के लिए 21 जुलाई को Supreme Court में petition पर Court सुनवाई के लिए तैयार हुई थी।

इससे पहले 15 जुलाई को कांग्रेस नेता ने गुजरात high Court के order को challenge करते हुए Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था। Gujarat High Court में justice हेमंत प्रच्‍छक की bench ने Lower court द्वारा उन्‍हें दी गई सज़ा पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

चली गई सांसदी

मार्च में सूरत के एक court द्वारा अप्रैल 2019 के इस मामले में दोषी ठहराये जाने तथा 2 साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता को Lok Sabha Membership से अयोग्‍य करार दे दिया गया था।

एक नामांकन रैली के दौरान अप्रैल 2019 में उन्‍होंने कहा था कि, ”सभी चोरों के उपनाम मोदी ही क्‍यों होते हैं।” उनका आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भगोड़े घोटालेबाजों ललित मोदी एवं नीरव मोदी के बीच कटाक्षपूर्ण तुलना से था।

आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मोदी surname case के मामले में Supreme Court ने राहुल गाँधी को बड़ी राहत दी है। Supreme Court ने इस case में decision लेते हुए राहुल गाँधी की सजा पर रोक लगा दी है। judge ने राहुल गाँधी को राहत देते हुए कहा कि, “हम sessions court में appeal pending रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं।”

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