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15 सितम्बर तक बढ़ाया गया ED निदेशक का कार्यकाल, जानें इस Supreme Court ने क्या कहा

15 सितम्बर तक बढ़ाया गया ED निदेशक का कार्यकाल, जानें इस Supreme Court ने क्या कहा

Enforcement Directorate (ED) के Director संजय कुमार मिश्रा के tenure को बढ़ाए जाने की Central government की demand को Supreme Court द्वारा मंजूर कर लिया गया है। Court ने उन्हें 15 सितम्बर तक इस पद पर बने रहने का order दिया है।

इसके अलावा Court द्वारा यह भी कहा गया कि वैसे normal situation में इसकी permission नहीं दी जाती है किन्तु हम public interest basis पर इसे accept कर रहे हैं परन्तु इसके बाद उनके tenure को बढ़ाने की permission कतई नहीं दी जाएगी।

26 जुलाई को तुषार मेहता जोकि Solicitor General हैं, उन्होंने Justice बीआर गवई, Justice प्रशांत कुमार मिश्रा, Justice हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई के लिए एक application submit की थी।

11 जुलाई को सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कहा था कि मिश्रा का tenure तीसरी बार बढ़ाने का centre का Decision illegal है। इस पर centre द्वारा कहा गया है कि financial action task force का review चल रहा है इस वजह से संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने दिया जाएगा।

SG की अपील

SG मेहता द्वारा बुधवार को बेंच से कहा गया कि संजय मिश्रा के case में कुछ urgency है। इस पर तुरन्त सुनवाई की जाए। इस पर Justice गवई ने कहा कि 11 जुलाई का Decision तीन judges की बेंच ने सुनाया था।

इसमें Justice संजय करोल तथा Justice विक्रम नाथ भी Involve थे। फिलहाल वह अलग – अलग court room में बैठ रहे हैं।

संजय मिश्रा को 18 नवम्बर 2023 को retire होना था किन्तु centre के order के माध्यम से उनका यह tenure तीसरी बार बढ़ाया गया जबकि court पहले ही यह बात साफ़ – साफ़ कह चुका था कि संजय मिश्रा का tenure दूसरी बार के बाद न बढ़ाया जाए।

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