blogswheel

ज्ञानवापी फैसला : नाख़ुश मुस्लिम पक्ष करेगा Supreme Court में Appeal

ज्ञानवापी फैसला : नाख़ुश मुस्लिम पक्ष करेगा Supreme Court में Appeal

ज्ञानवापी फैसला : नाख़ुश मुस्लिम पक्ष करेगा Supreme Court में Appeal

आज Allahabad High Court ने ज्ञानवापी Survey मामले पर बड़ा फैसला सुनाया जिसके अनुसार ज्ञानवापी में ASI का Survey जारी रहेगा परन्तु मुस्लिम पक्ष High Court के इस फैसले से ख़ुश नहीं दिखाई दिया। Allahabad High Court के chief Justice प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा ASI survey पर फैसला सुनाया गया।

इससे पहले Varanasi Court ने 21 जुलाई को ASI Survey करने का order दिया था परन्तु 24 जुलाई को Supreme Court ने इस Survey पर रोक लगा दी थी। फिर मस्जिद committee की Appeal पर आज Allahabad High Court द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।

याचिका हुई खारिज, मुस्लिम पक्ष हुआ नाराज़

हम आपको बता देना चाहते हैं कि Allahabad High Court ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अब District Court का फैसला ही माना जाएगा। 27 जुलाई को High Court का यह फैसला सुरक्षित रखा गया था।

Court में ASI ने दलील दी थी कि इस survey से ढाँचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस survey में खुदाई नहीं की जाएगी। उधर मुस्लिम पक्ष द्वारा इस Survey से ढाँचे के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। High Court का फैसला आने के बाद शुक्रवार से ज्ञानवापी का survey फिर से शुरू होगा।

ज्ञानवापी में यह हिन्दू प्रतीक चिह्न पाए गए

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में पिछले दिनों investigation के दौरान बहुत से स्थानों पर हिन्दू प्रतीक चिह्न पाए गए थे, जिसमें डमरू, त्रिशूल तथा स्वस्तिक के निशान मिले थे और इसी के आधार पर ही हिन्दू पक्ष को यह सन्देह हुआ था कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिन्दू प्रतीक चिह्नों को नुक्सान पहुँचाया जा सकता है।

इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए high court में appeal की गई थी कि हिन्दू प्रतीक चिह्नों को reserve किया जाए ताकि future में इन proofs को मिटाया न जा सके।

Disclaimer : इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। हमारा यह ब्लॉग पूर्णता, विश्वसनीयता और सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है। यदि आप इस website से सम्बन्धित जानकारी को लेकर कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो वह पूरी तरह आपका अपना जोखिम होगा।

Exit mobile version